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आप विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा दोषी करार

तरनतारन : पंजाब के तरनतारन की कोर्ट ने 2013 के छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में आम आदमी पार्टी विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को दोषी करार दिया है. ये मामला एक विवाह समारोह में एक महिला के साथ हुई छेड़छाड़ से जुड़ा है. कोर्ट ने विधायक को हिरासत में लेने का आदेश दिया है. विवाह समारोह में भाग लेने आई अनुसूचित जाति से संबंधित परिवार की लड़की के साथ छेड़छाड़ व मारपीट के मामले में एडिशनल सेशन जज तरनतारन प्रेम कुमार ने विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा समेत अन्य को दोषी करार दिया है. मनजिंदर सिंह खडूर साहिब से विधायक हैं. कोर्ट ने कहा कि सजा का ऐलान 12 सितंबर को किया जाएगा. पंजाब के खडूर साहिब से आप विधायक मनजिंदर सिंह को कोर्ट ने दोषी करार देकर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. दरअसल, मामला पंजाब के उस्मा गांव की एक लड़की के साथ छेड़छाड़ को लेकर जुड़ा है. लड़की ने आरोप लगाया था कि एक शादी समारोह के दौरान मनजिंदर सिंह ने उसके साथ छेड़छाड़ की और मारपीट भी की. मामला साल 2013 का है. फिलहाल कोर्ट ने सजा को लेकर अभी तक कुछ निश्चित नहीं किया है. कोर्ट का कहना है कि सजा का ऐलान 12 सितंबर को किया जाएगा.

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